पता : कन्या गुरुकुल महाविद्यालय,
60, राजपुर रोड, देहरादून
टेलीफोन : 9761219696 (प्रधानाचार्य)
9412997659, 8923014011

ईमेल : kanyagurukuldehradun@gmail.com

प्रारम्भिक व्यय

प्रवेश समय सम्बन्धी प्रारम्भिक व्यय

क्र.सं. शुल्क समय कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 12
1 प्रवेश धन केवल प्रवेश के समय 6500/- 6500/-
2 भवन धन वार्षिक 5000/- 5000/-
3 कंप्यूटर धन वार्षिक - 2500/-
4 क्रीडा धन वार्षिक 4200/- 5000/-
5 चिकित्सा धन वार्षिक 1500/- 1500/-
6 परीक्षा धन वार्षिक 2500/- 3000/-
7 पुस्तकालय धन   1000/- 1000/-
8 आश्रम / छात्रावास वार्षिक (12 माह) 15600/- 18000/-
9 भोजन व्यय मासिक 4000/- 4500/-
योग 40300/- 47000/-

 

मासिक शुल्क

  • कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 4000/-रूपये प्रतिमाह
  • कक्षा 6 से कक्षा 12 तक 4500/-रूपये प्रतिमाह

आवश्यक निर्देश

  • प्रवेश पावती (रसीद) कटने के बाद कोई धन वापिस नहीं किया जाएगा।
  • कक्षा 1 से 12वीं तक का भोजन आदि धन 15 मार्च तक पूर्णत: जमा होने पर ही छात्रा को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
  • भोजन व्यय (धन) नगद, या पी ,एन .बी. खाता सं. 6018000100002448 या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो कन्या गुरूकुल देहरादून के पक्ष में देय होगा, जमा किया जा सकता है।
  • विद्यालय द्वारा भविष्य में बढ़ाया गया व्यय (खर्च) इत्यादि धन संरक्षक/अभिभावक द्वारा सहर्ष भुगतान किया जाएगा।
  • छात्रा के अवकाश के दिनों का भी शुल्क लिया जायेगा।
  • आश्रम, भोजनालय, शिक्षण शुल्क 12 माह देय होगा।
  • यदि 3 माहतक भोजन व्यय न किया जाय तो नाम पृथक कर दिया जायेगा।
  • पुस्तकालय एवं ड्रेस अभिभावक के द्वारा धन देने पर विद्यालय से ही प्राप्त हो जायेगी।
  • पुस्तक/स्टेशनरी, पोशाक व्यय अलग से देय होगा।
  • भोजन शुल्क तिमाही देना होगा।

ब्रह्मचारिणियों से मिलने, बाहर आने-जाने और पत्र-व्यवहार विषयक प्रतिवन्ध

1. ब्रह्मचारिरिणयां अने संरक्षकों से मास में एक बार से अधिक पत्र-व्यवहार न कर सकेंगी। यह पत्र व्यवहार भी आचार्य के द्वारा ही हुआ करेगा।

2. छात्रा से मिलने आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्धित छात्रा के अलावा किसी दूसरी छात्रा से मिलने का नियम नहीं है।

3. छात्रा से फोन पर वार्ता बताये गये दिन और समय के अनुसार ही करें अन्य समय पर नहीं।

4. संरक्षकों को चाहिये कि वे पढ़ाई के समय छात्राओं को मिलन तथा बाजार आदि के लिए न बुलायें।

5. यदि इस शिक्षणालय की कोई विद्यार्थिनी किसी ऐसे कुव्यवहार की दोषी हो जिसके कारण उसका शिक्षणालय की की विद्यार्थिनियों के साथ रहना अनुचित समझा जाए तो वह शिक्षणलय से निकाल दी जायेगी।

संरक्षकों एवं अतिथियों के ठहरने का प्रबन्ध

छात्राओं के संरक्षकों, अतिथियों तथा दर्शकों के लिए गुरूकुल में अतिथि गृह बना हुआ है। आचार्य की विशेष स्वीकृति प्राप्त किए बिना 2 दिन से अधिक ठहरने का नियम नहीं है। कमरे एवं बिजली पानी का किराया प्रतिदिन 250 रू. तथा बड़े कमरे का 350 रू. देना होगा।

नोट : प्रतिवर्ष पुरानी छात्राओं से प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रवेश शुल्क लिया जायेगा तथा नई व पुरानी, छात्राओं से वर्ष में दो बार भोजन व्यय जुलाई से दिसम्बर व जनवरी से जून तक जमा करना होगा।

इमारत 1000/-
क्रीड़ा शुल्क 500/-
चिकित्सा 500/-
पुस्तकालय 500/-
परीक्षा शुल्क 500/-
योग 3000/-

 

  • कन्या गुरूकुल में एक बार प्रवेश लेने पर शुल्क गुरूकुल कार्यालय में जमा की गई प्रारम्भिक व्यय की धनराशि किसी भी अवस्था में वापिस नहीं होगी।
  • प्रवेश के समय ट्रंक, कम्बल, ओवरकोट, स्वेटर, दरी, गद्दा, तकिया, रजाई, 2 रजाई के उछाड़,4 चादर 2 बैड-कवर, 1 गिलास, 1 थाली देने होंगे। वस्त्र प्रतिवर्ष संरक्षक को बनवा कर देने होंगे। जो संरक्षक नहीं बनवा सकते हैं वह वस्त्रों पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान करेंर्गे। उस अवस्था में गुरूकुल द्वारा वस्त्र बनवा कर दिये जायेंगे।
  • कन्याओं को केवल खद्दर के व सूती वस्त्र ही दें, टेरीकोट के वस्त्र देने पर 1000/-रूपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त लिया जायेगा।

बिस्तर

रजाई, सूती तौलिया 1+1
रजाई कवर, गददा कवर 2+2
गददा, तकिया, दरी,कम्बल 1+1+1+1
चादर ओढ़ने की सफेद (मोटी) 1
मच्छरदानी 1 (चार डंडे सहित)
बैडशीट 2
ट्रैक सूट 1 (नीला)

बर्तन एवं अन्य सामान

थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच 1+1+1+1
बाल्टी (दस लीटर वाली) 1
पानी का जग ढक्कन सहित 1
ताले 2
ट्रंक (सन्दूक) 1 साईज (3*2)
शीशा, कंघा, तेल, साथुन , मंजन, नेलकटर आदि. 2

नोट : ऊपर लिखी सभी वस्तुओं आदि पर बालिका का नाम अंकित होना चाहिए।

अवकाश के समय शुल्क बराबर लिया जायेगा। ब्रह्मचारिणीयों को घर ले जाने व वापस भेजने का मार्ग स्वयं ब्रह्मचारिणी के संरक्षकों को देना होगा।

अवकाश पर जाते हुए संरक्षक को एक फार्म भरना होगा कि अगर यह कन्या को ठीक समय पर कहीं पहुँचायेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड देंगे।

संरक्षक या संरक्षक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरियत किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षणालय में किसी विद्यार्थियों से मिलने की आज्ञा न होगी।